उज्जैन की शाही मस्जिद पर हाईकोर्ट का फैसला, सड़क चौड़ीकरण के लिए हिस्सा हटाने पर सहमति!

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन की ऐतिहासिक शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने के ख़िलाफ दायर अपील का निपटारा कर दिया है।
अदालत ने मस्जिद प्रबंधन और उज्जैन नगर निगम के बीच हुए समझौते तथा नगर निगम की ओर से दिए गए आश्वासनों का संज्ञान लिया।
मामला सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण परियोजना से जुड़ा है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक़, सड़क की ज़द में आ रहे मस्जिद के करीब 3 फीट हिस्से को हटाया जाना है। रविवार देर रात मस्जिद प्रबंधन और प्रशासन के बीच इस हिस्से को हटाने को लेकर सहमति बनी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब समझौते के तहत प्रस्तावित कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी
उज्जैन शाही मस्जिद: ज़िला कलेक्टर और शहर काज़ी की अपील!
उज्जैन में छत्री चौक स्थित शाही मस्जिद के एक हिस्से को समाजजनों द्वारा स्वेच्छा से हटाए जाने की जानकारी कलेक्टर रोशन सिंह ने दी है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति-सद्भाव बनाए रखने की अपील की।
वहीं, शहर काज़ी ख़लीक़ुर्रहमान ने कहा कि मस्जिद का मामला रात में ही आपसी सहमति से सुलझ गया था और मौक़े पर जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने भी लोगों से अफवाहों के चलते अनावश्यक रूप से मौक़े पर न पहुंचने की अपील की।
उज्जैन की शाही मस्जिद पर आख़िर हुआ क्या?
Share this content:



Post Comment