BREAKING NEWS | संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

नयी दिल्ली/ सम्भल: सम्भल हिंसा के आरोपी मुल्ला अफरोज की NSA के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन रद्द कर दी गई है, साथ ही यूपी सरकार पर ₹10 लाख का जुर्माना (कॉस्ट) भी लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में आरोपी मुल्ला अफरोज की National Security Act (NSA) के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन को रद्द कर दिया है।
अदालत ने कहा कि पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा दिए गए कथित क़बूलनामे के आधार पर किसी व्यक्ति के ख़िलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन का आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर ₹10 लाख की कॉस्ट भी लगाई है।
हालांकि, यह स्पष्ट है कि अदालत का फैसला NSA के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन की वैधता से संबंधित है। इसे संभल हिंसा के मूल आपराधिक मामले में बरी किए जाने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
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