Gyanesh Kumar CEC of India

“केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सकती,चुनाव आयोग का जवाब ज़रूर जानना होगा।”

CEC ज्ञानेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी,CEC ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ याचिकाओं पर SC में सुनवाई आज

Gyanesh-Kumar-1024x683 “केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सकती,चुनाव आयोग का जवाब ज़रूर जानना होगा।”

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को यह पुख़्ता जानकारी चाहिए कि चुनाव आयोग के संबंधित फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे या बहुमत के आधार पर।

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि यह सामने आता है कि फैसले न तो सर्वसम्मति से और न ही बहुमत से लिए गए थे, तो अदालत उन फैसलों पर रोक लगाने पर विचार कर सकती है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब और संबंधित रिकॉर्ड मांगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा; पहले तथ्य और ECI का आधिकारिक जवाब सामने आएगा, उसके बाद ही आगे कोई आदेश दिया जाएगा।

Suprim-Court-on-Gyanesh-Kumar-901x1024 “केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सकती,चुनाव आयोग का जवाब ज़रूर जानना होगा।”

CEC ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ याचिकाओं पर SC में सुनवाई आज!

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ दाख़िल दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज, 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ करेगी।

याचिकाओं में SIR से जुड़े कथित एकतरफा फैसलों, दिशानिर्देशों और ECINet-ERONet में किए गए कथित सॉफ्टवेयर बदलावों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने इन फैसलों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है।

याचिकाओं में SIR के दौरान क़रीब 13 करोड़ नाम हटाए जाने के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में SIT/न्यायिक जांच और ECINet-ERONet के फॉरेंसिक ऑडिट की मांग भी की गई है।

इसके अलावा CEC से आयोग की सामूहिक शक्ति के इस्तेमाल का क़ानूनी आधार बताने तथा ECI के मूल रिकॉर्ड, फाइल नोटिंग, बैठक के एजेंडे और कार्यवृत्त तलब करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई लंबित रहने तक ज्ञानेश कुमार को CEC के तौर पर कार्य करने से रोकने की मांग भी की है। हालांकि, ये सभी मांगें और आरोप याचिकाओं में किए गए दावे हैं; इन पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा।

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