नोटिस जारी होने का मतलब नाम कटना नहीं,मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट की

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दिल्ली मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण: नोटिस जारी होने का मतलब नाम कटना नहीं, मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट की

नोटिस और आपत्तियों के निस्तारण के लिए 29 अक्टूबर तक का पर्याप्त समय; छूटे हुए पात्र नागरिकों के लिए लगाए जा रहे हैं विशेष शिविर

नई दिल्ली: कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO), दिल्ली (पुराना सेंट स्टीफंस कॉलेज भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006) द्वारा दिनांक 21.09.2026 को मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर एक विस्तृत प्रेस नोट जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी सूची कारणों सहित सार्वजनिक कर दी गई है। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि केवल नोटिस जारी होने का अर्थ यह कतई नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। दावों, आपत्तियों और नोटिस के निस्तारण के लिए मतदाताओं के पास 29 अक्टूबर 2026 तक का पर्याप्त समय उपलब्ध है। सुनवाई की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs) की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।

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जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुख्य बिंदु और विस्तृत दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

https://twitter.com/CeodelhiOffice/status/2102026886696292450/photo/1

  1. प्रारूप मतदाता सूची (Draft Electoral Roll): प्रारूप मतदाता सूची बीएलओ (BLOs) को दिए गए गणना प्रपत्रों (Enumeration Forms) में मतदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई थी। इस प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 31.08.2026 को किया जा चुका है। यह सूची मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO), दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के कार्यालयों तथा सभी निर्धारित स्थानों (मतदान केंद्रों) पर उपलब्ध है।
  2. ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लिकेट) सूची: मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंटों (BLAs) के परामर्श से बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर किए गए सत्यापन के दौरान तैयार की गई अनुपस्थित (Absentee), स्थानांतरित (Shifted), मृत (Dead) एवं डुप्लिकेट (Duplicate) यानी ASDD मतदाताओं की सूची सीईओ दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: https://ceodelhi.gov.in/ceodelhiasdd/
  3. प्रारूप सूची में शामिल मतदाताओं की श्रेणियां: प्रारूप मतदाता सूची में वे मतदाता भी शामिल हैं जिन्होंने स्वयं को या अपनी संतानों/वंशजों (progeny) की प्रविष्टियों को पिछली विशेष सारांश पुनरीक्षण (SIR) की मतदाता सूची से मैप/लिंक किया है, और वे मतदाता भी शामिल हैं जो पिछली SIR की मतदाता सूची से खुद को लिंक नहीं कर सके।
  4. नोटिस का चरण और दावे एवं आपत्तियां: एसआईआर (SIR) के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वर्तमान में नोटिस का चरण तथा दावे और आपत्तियों की अवधि प्रगति पर है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन मतदाताओं के लिए नोटिस जारी किए गए हैं जिन्हें पिछली SIR की मतदाता सूची से लिंक नहीं किया जा सका था, और उनके लिए भी जिनमें तार्किक विसंगतियां (logical discrepancies) पाई गई हैं।
  5. नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सूची का प्रकाशन: जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी सूची कारणों सहित सीईओ दिल्ली, जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर तथा एसआईआर आदेशों के अनुसार निर्धारित स्थानों पर प्रकाशित कर दी गई है। जारी किए गए नोटिसों की सूची सीईओ दिल्ली की वेबसाइट पर इस लिंक पर उपलब्ध है: https://ceodelhinet.nic.in/ceodelhiweb/Notices_Issuedn.aspx
  6. नोटिस जारी होने का मतलब नाम काटना नहीं: सभी हितधारकों को सूचित किया गया है कि नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली की मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया जाएगा। उपरोक्त श्रेणियों को यह नोटिस केवल ECINET में उनका डेटा सही करने के उद्देश्य से जारी किए जा रहे हैं। किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई का अवसर दिए और बिना उचित सकारण एवं अपीलीय आदेश (proper speaking and appealable order) जारी किए नहीं काटा जा सकता।
  7. जवाब और दस्तावेजों की प्रस्तुति: नोटिस प्राप्त होने पर, संबंधित मतदाता अपना जवाब अथवा आवश्यक दस्तावेज संबंधित ERO/AERO के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की सूची केवल सांकेतिक (indicative) है, संपूर्ण (exhaustive) नहीं। सक्षम प्राधिकारी होने के नाते EROs/AEROs उपलब्ध दस्तावेजों और बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लेंगे।
  8. निस्तारण का समय और अंतिम प्रकाशन: एसआईआर 2026 के तय कार्यक्रम के अनुसार नोटिसों के निस्तारण के लिए 29.10.2026 तक पर्याप्त समय उपलब्ध है। ऐसे सभी पात्र मतदाताओं के नाम 04.11.2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) में शामिल किए जाएंगे।
  9. विशेष शिविरों (Special Camps) का आयोजन: पात्र मतदाताओं का अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20.09.2026 को एनसीटी दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशन स्थानों पर विशेष शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। विशेष शिविरों का अगला दौर 27.09.2026 (रविवार) को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सभी पोलिंग स्टेशन स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मतदाता इन शिविरों में जाकर मतदाता सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सभी वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और दिव्यांग नागरिक सहायता के लिए अपने बीएलओ या एईआरओ से संपर्क कर सकते हैं।
  10. बेघर, ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर्स के लिए विशेष व्यवस्था: इसके अतिरिक्त, बेघर नागरिकों, ट्रांसजेंडरों और सेक्स वर्कर्स के लिए 23 और 24 सितंबर 2026 को शाम 5:00 बजे से रात 9:00 बजे तक दिल्ली के सभी डीयूएसआईबी (DUSIB) रैन बसेरों और बेघर नागरिकों के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में विशेष शिविरों का आयोजन तय किया गया है।
  11. फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जुड़वाने का अवसर: कोई भी पात्र व्यक्ति जिसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में मौजूद नहीं है, वह अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान 30.09.2026 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 (Form 6) जमा कर सकता है। यह फॉर्म ERO/AERO/BLO के पास ऑफलाइन माध्यम से अथवा https://voters.eci.gov.in और ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
  12. अतिरिक्त एईआरओ (AEROs) की तैनाती: आम जनता और मतदाताओं की सुविधा तथा नोटिस एवं दावों और आपत्तियों के सुचारू व त्वरित निस्तारण के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) के अतिरिक्त सभी विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs) की तैनाती की जा रही है।

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