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मुस्तफा मस्जिद: डिमोलिशन ऑर्डर के बिना कार्रवाई नहीं, MDA ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गारंटी

Jamiat-Ulema-Hind-on-Mustafa-Masjid-960x1024 मुस्तफा मस्जिद: डिमोलिशन ऑर्डर के बिना कार्रवाई नहीं, MDA ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गारंटी

नई दिल्ली/इलाहाबाद: मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाक़े में स्थित मुस्तफा मस्जिद के मामले में 24 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) ने आश्वासन दिया कि जब तक मस्जिद के ख़िलाफ कोई डिमोलिशन ऑर्डर जारी नहीं होता, तब तक कोई ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर मस्जिद पक्ष को क़ानूनी सहयोग दिया जा रहा है। जमीयत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आदित्य प्रीहार अदालत में पेश हुए।

Jamiat-Ulema-Molana-Mahmood-Madani-683x1024 मुस्तफा मस्जिद: डिमोलिशन ऑर्डर के बिना कार्रवाई नहीं, MDA ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गारंटी

मामला 21 अगस्त 2026 को जारी किए गए शो-कॉज नोटिस से जुड़ा है। मस्जिद के ज़िम्मेदार ज़ीशान अहमद फरीद ने नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख़ किया था। याचिका में नोटिस को अस्पष्ट बताते हुए जवाब के लिए पर्याप्त समय न दिए जाने और जमीन/ध्वस्तीकरण क्षेत्र का स्पष्ट विवरण नहीं होने की बात कही गई।

मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

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